आदित्य शर्मा.
जयपुर। राष्ट्रपति (Presidential Election) भारत (India) में सबसे बड़ा संवैधानिक पद (Constitutional Post) है जो किसी व्यक्ति द्वारा हासिल किया सकता है। भारत के पहले नागरिक (First Citizen Of India)की उपाधि भी राष्ट्रपति (President) को ही दी गयी है। पर अमेरिका के तरह भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती है, राष्ट्रपति का चुनाव करते है जन प्रतिनिधि (Peoples Representative)।
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके बाद बारी आती है एक नया राष्ट्रपति चुनने की। नए राष्ट्रपति का चुनाव करते है आपके और हमारे द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधि। सभी राज्यों के विधायक (Member of Legislative Assembly), लोकसभा सांसद (Member of Parliament), और राज्यसभा सांसद (Member Parliament)। इन चुनावों में मात्र राष्ट्रपति द्वारा चुने गए 12 सांसदों (Nomonated M.P’s) को मतदान का अधिकार नहीं होता इनके साथ राज्यों की विधानपरिषद के पार्षद भी इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भी खड़े होते है।
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