आइए जानते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस या राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में…

आइए जानते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस या राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में।

 

शिवाक्ष शर्मा।

भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
इस अधिनियम को 1994 के संशोधन अधिनियम के बाद 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की स्थापना के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की स्थापना की गयी।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस सेवा दिवस की स्थापना महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग लोगों, अनुसूचित जातियों, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों और मानव तस्करी पीड़ितों की सहायता और सहायता के लिए की गई थी।
हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लोगों को अक्सर कानूनी जानकारी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस पर, ऐसे लोगों को उनके अधिकारों और मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में शिक्षित किया जाता है जिनका वे लाभ उठा सकते हैं। न्याय को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना भी इसमें शामिल है। हर वर्ग के लोगों को हर धर्म के लोगों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, इन सबको लेकिन लोगों को जागरूक किया जाता है।

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